न्यूज चैनल समेत मीडिया हाउस दोषी करार : 50 लाख चुकाने होंगे

अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सदस्य दिव्य स्पंदना उर्फ राम्या की छवि धूमिल करने के आरोप में बेंगलुरु की एक अदालत ने ‘एशियानेट न्यूज नेटवर्क’  और इसके सहायक चैनल ‘सुवर्णा न्यूज 24×7’  को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मीडिया हाउस को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। मीडिया हाउस को हर्जाने की रकम दो माह के भीतर राम्या को देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि आईपीएल फिक्सिंग मामले में बिना सबूतों के अभिनेत्री से जुड़ी कोई भी खबर प्रकाशित/प्रसारित नहीं की जाएगी।

जब ‘सुवर्णा न्यूज’ ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले को लेकर ‘Betting Raniyaru’  शीर्षक से प्रसारित एक खबर में कथित रूप से राम्या की संलिप्तता बताई थी उस समय 2013 में अभिनेत्री से नेता बनीं राम्या ने चैनल के खिलाफ यह मामला  दर्ज कराया था । इसके बाद इस कन्नड़ अभिनेत्री ने मामला दर्ज कराया था कि इस मामले से जुड़ीं विभिन्न न्यूज रिपोर्ट्स और शो में उनके फोटो व विडियो का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह लगने लगा कि वह स्पॉट फिक्सिंग मामले से जुड़ी हुई थीं, जबकि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं था। राम्या ने इस मामले में क्षतिपूर्ति के रूप में 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी।

गौरतलब है कि आईपीएल के सीजन एक से पांच तक राम्या आईपीएल की टीम ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ की ब्रैंड एंबेसडर थीं। स्पॉट फिक्सिंग का मामला आईपीएल के छठे सीजन से जुड़ा हुआ था। राम्या के वकील का कोर्ट में कहना था अभिनेत्री उस दौरान कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे कैंपेन में व्यस्त थीं और आईपीएल के छठे सीजन में सक्रिय रूप से नहीं जुड़ी हुई थीं। वहीं, बचाव पक्ष का कहना था कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में अभिनेत्री का सीधा हवाला नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ एक बुकी के हवाले से यह खबर दी थी, जिसने कहा था कि दो कन्नड़ अभिनेत्रियां इसमें शामिल थीं।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद बचाव पक्ष इस मामले में स्पॉट फिक्सिंग और आईपीएल के छठे सीजन में राम्या की संलिप्तता को उजागर करने में नाकामयाब रहा, इसके बाद आठवें अतिरिक्त शहरी सिविल एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पाटिल नागलिंगे गौड़ा ने इस मामले में राम्या के पक्ष में फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में ‘सुवर्णा 24×7’ के एडिटर-इन-चीफ अजीत का कहना है कि वे कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

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