फेक न्यूज के खिलाफ मिला ‘हथियार’

आज फेक न्यूज के खतरे से सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य देश भी जूझ रहे हैं। फेक न्यूज से निपटने के लिए तमाम कवायद करने के बावजूद यह समस्या काबू में नहीं आ रही है।

 फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, सिंगापुर ने बुधवार को फेक न्यूज विरोधी कानून पास किया है। इस कानून के तरह फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई में वहां की सरकार के पास काफी अधिकार होंगे। इस कानून के तहत वहां की सरकार फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी सोशल मीडिया साइट्स को अपने प्लेटफॉर्म्स से फेक कंटेंट को ब्लॉक करने अथवा उसे हटाने का आदेश दे सकती है।

इस कानून के अनुसार, फेक न्यूज फैलाने के मामले में दोषी पाए जाने पर दस साल की कैद अथवा 3.77 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगापुर की विपक्षी वर्कर्स पार्टी के सांसद डेनियल गोह ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया कि बुधवार को पारित इस बिल के पक्ष में 72 और विरोध में नौ वोट पड़े। हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को डर है कि कथित फेक न्यूज के नाम पर इस कानून का दुरुपयोंग किया जा सकता है।

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