TRAI के फैसले के खिलाफ उतरा मीडिया समूह

सन टीवी’  नेटवर्क ‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ट्राई) द्वारा टैरिफ ऑर्डर में पिछले दिनों किए गए संशोधन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘सन टीवी’ ने ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में एक केस दायर किया है। नेटवर्क का कहना है कि ट्राई ने ब्रॉडकास्टर्स से सलाह मशविरा किए बिना टैरिफ ऑर्डर में संशोधन किया है।

 जानकारी के अनुसार ट्राई के वकील ने मद्रास हाई कोर्ट से इस मामले को स्थगित करने के लिए कहा है, जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट में  30 जनवरी को मामले की सुनवाई नहीं हो जाती। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख निश्चित की है।

13 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ ने ट्राई के खिलाफ एक याचिका दायर कर नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है और दोनों पक्षों को तलब किया है। वहीं, ब्रॉडकास्टर्स की याचिकाओं के जवाब में ट्राई ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया है।

ज्ञात हो कि ट्राई ने एक जनवरी को नई टैरिफ पॉलिसी जारी की थी, जिसके तहत ब्रॉडकास्टर्स को 15 जनवरी से चैनल्स के लिए नई मूल्य सूची अपनाने का निर्देश दिया गया था। ट्राई के इस नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) का पिछले दिनों टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने विरोध किया था और संयुक्त रूप से इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।

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